शुक्रवार, 29 नवंबर 2024
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. Liquor will be cheaper in Madhya Pradesh from April 1
Written By Author विकास सिंह
Last Updated : मंगलवार, 18 जनवरी 2022 (22:46 IST)

मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल ‌से सस्ती होगी शराब, शॉपिंग मॉल्स में बिकेगी शराब, मिलेगा होम बार लाइसेंस

मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल ‌से सस्ती होगी शराब, शॉपिंग मॉल्स में बिकेगी शराब, मिलेगा होम बार लाइसेंस - Liquor will be cheaper in Madhya Pradesh from April 1
भोपाल। मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल से 20 फीसदी तक शराब के दाम कम हो जाएंगे। इसके साथ ही 1 अप्रैल से प्रदेश के 4 महानगरों में सुपर मार्केट में शराब बेची सकेगी। कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई। नई शराब नीति में बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में चयनित सुपर मार्केट में फिक्स लाइसेंस फीस पर शराब के काउंटर संचालित करने के लिए लाइसेंस जारी किए जाने का फैसला किया है।

 
इसके साथ सरकार ने घर में बार खोलने के लिए होम बार लाइसेंस दिए जाने का फैसला किया है जिसमें 1 करोड़ सालाना आय वालों को होम बार लाइसेंस दिए जाएंगे।  इसके लिए 50 हजार वार्षिक लाइसेंस फीस देनी होगी।
 
इसके साथ अब शराब दुकानें कंपोजिट होंगी और अब एक ही दुकान पर देशी-विदेशी दोनों शराब बिक सकेगी।
 
नई आबकारी व्यवस्था के मुख्य बिंदु-
 
-मदिरा की फुटकर विक्रय दरों में लगभग 20 प्रतिशत की कमी लाकर व्यावहारिक स्तर पर लाया जा सकेगा।
 
-सभी जिलों की देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का निष्पादन छोटे एकल समूहों के अनुरूप किया जा सकेगा।
 
-समस्त मदिरा दुकानें कम्पोजिट शाप होंगी जिससे अवैध मदिरा विक्रय की स्थितियां नहीं बनेंगी।
 
-कलेक्टर एवं जिलों के विधायकगण की उच्चस्तरीय जिला समिति को उनके जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मदिरा दुकानों के अनुरूप भौगोलिक दृष्टि से स्थान परिवर्तन कर अधिकार होगा।
 
-प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर प्रदेश में बनी वाइन पर डयूटी नहीं होगी।
 
-देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था में प्रदेश के आसवकों के मध्य जिलेवार निविदा बुलाई जा सकेगी। इस साल टेट्रा पैकिंग की दर भी बुलाई जा सकेगी।
 
-राजस्व की क्षति रोकने के लिए ई-आबकारी व्यवस्था लागू होगी। इसमें मदिरा का ट्रैक एंड ट्रेस, क्यूआर कोड स्कैनिंग, वैधता का परीक्षण आसान होगा।
 
-महुआ फूल से बनी मदिरा की पायलट परियोजना की अनुमति दी गई है। इसके बाद इसे मंत्रिमंडल की उपसमिति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।
 
वर्ष 2022-23 में नए बार लाइसेंस की स्वीकृति शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कलेक्टर स्तर से ही की जाएगी।  पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित इकाइयों, पर्यटन विकास निगम की अस्थायी स्वरूप की इकाइयों को रियायती दरों, सरल प्रक्रियाओं व मापदंडों के आधार पर बार लाइसेंस दिए जा सकेंगे।  सभी एयरपोर्ट पर विदेशी मदिरा विक्रय काउंटर खोला जा सकेगा।
 
इंदौर, भोपाल, जबलपुर व ग्वालियर में चयनित सुपर मार्केट में फिक्स लाइसेंस फीस पर वाइन विक्रय के काउंटर संचालित करने के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे।  इंदौर और भोपाल में माइक्रो बेवरीज खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन पर्यावरण, विदयुत विभागों और नगर निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूरी होगा। मदिरा आयात की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकेगा। होम बार लाइसेंस दिया जा सकेगा जिसके लिए 50 हजार रुपए वार्षिक लाइसेंस फीस होगी। इसकी पात्रता उन्हीं को होगी जिनकी सकल व्यक्तिगत आय न्यूनतम 1 करोड़ हो।
ये भी पढ़ें
परीक्षा का मोड नहीं स्किल्स महत्वपूर्ण है, Corona काल में भी है अवसरों की भरमार