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Last Modified: शुक्रवार, 21 अक्टूबर 2016 (16:58 IST)

विजयवर्गीय को 7 नवंबर तक कोर्ट में पेश होने के आदेश

Kailash Vijayvargiya
इंदौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और महू विधानसभा क्षेत्र से विधायक कैलाश विजयवर्गीय को 7 नवंबर को कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
विजयवर्गीय के खिलाफ कांग्रेस नेता अंतरसिंह दरबार ने चुनाव याचिका दायर की थी। विजयवर्गीय ने 2014 विधानसभा चुनाव में महू विधानसभा सीट से दरबार को ही पराजित किया था।
 
याचिका में दरबार ने आरोप लगाया था कि विजयवर्गीय ने मतदाताओं को धन-बल का प्रलोभन देकर चुनाव जीता है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जेके जैन ने ये आदेश दिया। (वार्ता)
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