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Last Updated : सोमवार, 9 अक्टूबर 2023 (16:10 IST)

क्‍या होती है आचार संहिता, इन पांच राज्‍यों में लागू हुई?

क्‍या होती है आचार संहिता, इन पांच राज्‍यों में लागू हुई? - What is the code of conduct implemented in these five states?
मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इन राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लग गई है। 3 दिसंबर को पांचों राज्यों में वोटों की गिनती होगी और नतीजे आएंगे। इसके बाद पांचों राज्‍यों के मुख्‍यमंत्री का भविष्‍य तय होगा।

क्‍या होता है आचार संहिता में?
उद्घाटन- शिलान्यास बंद : चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद उन राज्‍यों में आचार संहिता लागू हो जाती है, जहां चुनाव होना है। दरअसल, आचार संहिता में सभी सार्वजनिक उद्घाटन और सभी प्रकार के शिलान्यास बंद हो जाते हैं। यानी सरकार या कोई भी जनप्रतिनिधि किसी प्रकार का उद्घाटन या शिलान्यास नहीं कर सकता है।

सायरन नहीं लग सकता : आचार संहिता लागू होने पर सरकारी वाहनों पर सायरन नहीं लग सकता। यानी जिन वाहनों पर लगा होगा उसे ढक दिया जाएगा या तो हटा दिया जाएगा।

नहीं कर सकते नई योजना का ऐलान : बता दें कि आदर्श आचार संहिता के दौरान नए कामों की स्वीकृति सरकार द्वारा नहीं दी जाती है। यानी अब सरकार इन राज्यों में कोई नई योजना का ऐलान नहीं कर सकती है। आचार संहिता के लागू होते ही इन पांचों राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में सरकारी दौरे नहीं होंगे।

विज्ञापन नहीं दे सकती सरकार : आचार संहिता के दौरान सरकार किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं दे सकती। प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और अन्य मीडिया में जो सरकारी विज्ञापन चल रहे हैं, उसे भी रोक दिया जाता है।

हटा लिए जाएंगे होर्डिंग्‍स : आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार की उपलब्धियां वाले होर्डिंग्स को संबंधित चुनावी राज्यों से हटा दिया जाएगा।

हट जाती है तस्‍वीरें : इस दौरान सरकारी कार्यालयों में लगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और नेताओं की तस्वीरों को भी हटा दिया जाएगा।

थाने में देनी होती है जानकारी : उम्मीदवार और पार्टी को जुलूस निकालने या रैली और बैठक करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होती है। इसकी जानकारी निकटतम थाने में भी देनी होती है। सभा के स्थान व समय की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को देना होती है।

शराब या पैसे देने की मनाही : किसी की अनुमति के बिना उसकी दीवार या भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकता। मतदान के दिन मतदान केंद्र से सौ मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार पर रोक और मतदान से एक दिन पहले किसी भी बैठक पर रोक लग जाती है। कोई नई सरकारी भर्ती नहीं की जा सकती। चुनाव के दौरान किसी उम्‍मीदवार का वोटर्स को शराब का वितरण करना अपराध है।

कहां कब होंगे चुनाव : बता दें कि मिजोरम में 07 नवंबर को वोट डाले जाएंगे तो वहीं छत्तीसगढ़ में दो चरणों में 07 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। मध्यप्रदेश में चुनाव 17 नवंबर को मतदान होंगे। राजस्थान में 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना में वोटिंग का दिन 13 नवंबर है।
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