बेहद खराब तरीके से तैयार की गई अटल पेंशन योजना, कांग्रेस ने ऐसा क्यों कहा?
Atal Pension yojana : कांग्रेस ने मंगलवार को अटल पेंशन योजना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह बहुत ही खराब तरीके से तैयार की गई योजना और कागजी शेर है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि यह योजना मोदी सरकार के हेडलाइन मैनेजमेंट वाले नीति निर्धारण को सही ढंग से प्रतिबिम्बित करती है, जिसका वास्तव में कुछ लाभ ही लोगों तक पहुंच रहा है।
उन्होंने सरकार पर निशाना साधने के लिए एक खबर का हवाला दिया जिसमें दावा किया गया है कि असंगठित क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना (APY) से बाहर निकलने वाले तीन ग्राहकों में से लगभग एक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके खाते उनकी अनुमति के बिना खोले गए थे।
इस खबर में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) के हालिया अध्ययन का हवाला दिया गया है।
रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 24 मार्च को बेंगलुरु में थीं, जहां वह मोदी सरकार द्वारा प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई अटल पेंशन योजना के फायदों की घोषणा कर रही थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ एक दिन बाद, यह सामने आया कि इस योजना के एक तिहाई ग्राहकों को अधिकारियों द्वारा उनकी स्पष्ट अनुमति के बिना योजना में नामांकित किया गया था।
रमेश ने दावा किया कि ग्राहकों के लिए रिटर्न की राशि बहुत आकर्षक नहीं है क्योंकि यह एक निश्चित आय पेंशन है, जो बढ़ती कीमतों के साथ अपना मूल्य खो देती है।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि अटल पेंशन योजना एक बहुत ही खराब तरीके से तैयार की गई योजना है तथा यह एक कागजी शेर है जिसके लिए अधिकारियों को लोगों को धोखा देने और इसमें भाग लेने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता पड़ती है।
अटल पेंशन योजना (APY) की शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी। अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपए की पेंशन मिलती है।
योजना का सबसे बड़ा फायदा : अटल पेंशन योजना में निवेश से रिटायर होने के बाद आप हर माह पेंशन पाने के हकदार बन सकते हैं। अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) की खूबी यह है कि अगर आपकी असामयिक मृत्यु हो जाती है तो भी आपके परिवार को पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी और पत्नी की भी मृत्यु होने की स्थिति में बच्चों को पेंशन मिलती रहेगी।
पात्रता : सभी बैंक खाताधारक एपीवाई में शामिल हो सकते हैं। 18-40 वर्ष की आयु के बीच के भारत के सभी नागरिकों इस योजना में निवेश कर सकते हैं। आधार इसका प्राथमिक केवाईसी होगा। यदि खाता खोलने के समय उपलब्ध नहीं है तो आधार की जानकारी बाद में भी जमा की जा सकती है।
Edited by : Nrapendra Gupta