Last Modified: नई दिल्ली ,
शनिवार, 30 जनवरी 2010 (09:49 IST)
बीसीसीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीसीसीआई की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें उसने बागी इंडियन क्रिकेट लीग के मालिक एस्सेल स्पोर्ट्स को भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के खिलाफ ब्रिटेन में कानूनी कार्रवाई से रोकने की माँग की थी।
न्यायमूर्ति राजीव शाकधर ने बीसीसीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। एस्सेल स्पोर्ट्स ने अपने ट्वेंटी-20 टूर्नामेंट को मान्यता नहीं देने पर बीसीसीआई और आईसीसी के खिलाफ ग्रेट ब्रिटेन की अदालत या पंचाट में मामला दायर करने की धमकी दी थी।
इस मामले में फैसला सोमवार तक आने की उम्मीद है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने पहले ही एकल पीठ को बीसीसीआई की याचिका पर 30 जनवरी तक फैसला करने के निर्देश दिए हैं।
इससे पहले सात दिसंबर 2009 को एक सदस्यीय पीठ ने सुभाष चंद्रा के स्वामित्व वाले एस्सेल ग्रुप को मामले की अगली सुनवाई तक किसी तरह की कार्रवाई करने से रोक दिया था। (भाषा)