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Last Modified: मंगलवार, 17 अक्टूबर 2017 (20:52 IST)

श्रीसंत को झटका, बरकरार रहेगा आजीवन प्रति‍बंध

श्रीसंत को झटका, बरकरार रहेगा आजीवन प्रति‍बंध - fast bowler Sreesanth, ban, Kerala High Court
कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने तेज गेंदबाज शांतकुमारन श्रीसंत पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से लगाए आजीवन प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए एकल पीठ के फैसले को मंगलवार को रद्द कर दिया। 
 
एकल पीठ के फैसले के खिलाफ बीसीसीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय बोर्ड द्वारा लिए गए अनुशासनात्मक फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब श्रीसंत पर आजीवन प्रतिबंध लागू रहेगा।
 
बीसीसीआई ने वर्ष 2013 में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीसंत पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे केरल उच्च न्यायालय की ही एकल पीठ ने इस वर्ष 7 अगस्त को रद्द कर दिया था। इससे पहले दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जुलाई 2015 में श्रीसंत, अंकित चव्हाण और अजीत चंदेला समेत सभी 36 आरोपियों को आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। (वार्ता)
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