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Written By भाषा

छोटे करदाताओं को मिल सकती है राहत

छोटे करदाताओं को मिल सकती है राहत -
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नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी सरकार का पहला बजट सख्त होने के संकेतों के बीच करदाताओं को इस बार कोई बड़ी राहत मिलने की संभावना कम है, बावजूद इसके वित्त और आर्थिक क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार छोटे करदाताओं को पिछले साल के बजट में दी गई 2,000 रुपए की कर राहत जारी रख सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार इस बजट से मुख्य तौर पर आर्थिक सुधारों पर मोदी सरकार की नीतियों और सोच का पता चलेगा। बहरहाल, महंगाई की स्थिति को देखते हुए पिछले साल के बजट में 2 से 5 लाख रुपए के आयवर्ग में छोटे करदाताओं को दी गई 2,000 रुपए की कर राहत को इस साल भी जारी रखा जा सकता है।

मई में थोक मुद्रास्फीति 5 माह के उच्चस्तर 6.01 प्रतिशत पर पहुंच गई। वित्तमंत्री अरुण जेटली 10 जुलाई को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार का पहला आम बजट पेश करेंगे। जेटली पहले ही बजट सख्त होने का संकेत दे चुके हैं।

पिछले दिनों एक कार्यक्रम में उन्होंने साफ कहा कि सरकार राजकोषीय मजबूती के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए कड़े फैसले लेगी। आप यदि लोक-लुभावन घोषणाएं करेंगे तो राजकोष पर बोझ बढ़ेगा व कर की दरें बढ़ जाएंगी, इससे काम नहीं चलेगा। आपको वित्तीय सूझबूझ से काम लेना होगा।

उन्होंने ऊंची मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे पर भी चिंता जताई। अंतरिम बजट में 2014-15 में राजकोषीय घाटा 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है जबकि वर्ष के शुरुआती 2 माह में ही यह 44 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। इससे घाटा ऊंचा रहने की आशंका बढ़ गई है।

दिल्ली शेयर बाजार के पूर्व अध्यक्ष एवं ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड के चेयरमैन अशोक अग्रवाल ने कहा कि आगामी बजट में करमुक्त आय की सीमा 2 लाख से बढ़कर 2.50 लाख तक हो सकती है।

उन्होंने कहा कि यदि यह कदम उठाना संभव नहीं हुआ तो पिछले साल दी गई 2,000 रुपए की कर राहत इस साल भी जारी रह सकती है। हालांकि कंपनियों पर लगाया गया अधिभार समाप्त हो सकता है। यह अधिभार केवल 1 साल के लिए लगाया गया था।

उद्योग मंडल एसोचैम की अप्रत्यक्ष कर समिति के अध्यक्ष निहाल कोठारी ने कहा कि उम्मीदें अलग-अलग हैं, समय बहुत कम है, कितने कदम उठा सकते हैं यह कहना मुश्किल है लेकिन कर प्रक्रिया के सरलीकरण, रिफंड और दूसरे कर मामलों में होने वाली प्रताड़ना से राहत के उपाय किए जा सकते हैं।

पिछले बजट में 2 से 5 लाख की वार्षिक आय पर 10 प्रतिशत, 5 से 10 लाख रुपए पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगाया गया।

60 से अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयुवर्ग के लिए 2.50 लाख तक की सालाना आयकर मुक्त रखी गई जबकि 80 वर्ष तथा इससे अधिक के बुजुगों के लिए 5 लाख तक की आय को कर मुक्त रखा गया।

पूर्व वित्त मंत्री ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए सालाना 1 करोड़ रुपए से अधिक कमाई करने वाले व्यक्तियों पर 10 प्रतिशत की दर से कर अधिभार लगाया था। इसके अलावा घरेलू और विदेशी कंपनियों पर कर अधिभार बढ़ाया गया। हालांकि उन्होंने कहा था कि अतिरिक्त अधिभार केवल 1 वर्ष के लिए लागू रहेगा। मोदी सरकार इस मुद्दे पर नजरिया स्पष्ट कर सकती है।

भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग चैंबर के महासचिव ज्योतिर्मय जैन ने कहा कि आगामी बजट में सरकार की वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बारे में सोच स्पष्ट होगी। पेट्रोलियम, ईंधन और खाद्य सबसिडी पर सरकार क्या रख अख्तियार करती है इसके बारे में भी बजट में झलक दिखेगी।

निहाल कोठारी ने कहा कि जीएसटी पर राज्यों के वित्तमंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के साथ बैठक के बाद ही आगे कुछ हो सकेगा। इसमें अभी समय लगेगा। हालांकि डीटीसी पर उन्होंने कहा कि यह ठंडे बस्ते में जा सकता है।

चार्टर्ड एकाउंटेंट एवं शेयर कारोबारी केके मित्तल ने कहा कि करमुक्त आय की सीमा ढाई लाख रुपए तक बढ़ सकती है। ढांचागत क्षेत्र के बॉण्ड पत्रों में निवेश पर कर छूट बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा परिवहन भत्ते के रूप में मिलने वाली 800 रुपए की छूट को भी बढ़ाकर 2,500 रुपए किया जा सकता है। मेडिकल प्रीमियम छूट भी बढ़ सकती है।

अशोक अग्रवाल का कहना है कि यदि बजट में सबसिडी और राजकोषीय घाटे को कम करने के उपाय किए जाते हैं तो आर्थिक क्षेत्र में बेहतर संकेत जाएगा। ढांचागत क्षेत्र ज्यादा ध्यान दिया जाता है तो उससे भी निवेश धारणा बेहतर होगी और शेयर बाजार में भी इसका अच्छा संकेत जाएगा।

वरिष्ठ बैंक अधिकारी गगन कुमार की राय में निम्न आय वर्ग में 3,50,000 रुपए तक की आयकर मुक्त कर दी जानी चाहिए जबकि 10 लाख रुपए से अधिक की आय पर कर की दर 30 से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दी जानी चाहिए। इससे लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक धन बचेगा और कर रिटर्न दाखिल करने के काम में भी तेजी आएगी। (भाषा)