सिंगूर प्लांट मामले में Tata Motors को मिली बड़ी जीत, बंगाल सरकार को देना होगा 766 करोड़ रुपए का मुआवजा
Tata Motors wins arbitral award of Rs 766 crore : घरेलू वाहन विनिर्माता टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने सोमवार को कहा कि सिंगूर संयंत्र में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उसे 766 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने सोमवार को यह मुआवजा देने का निर्देश पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को दिया।
टाटा मोटर्स को भूमि विवाद होने से अक्टूबर, 2008 में अपने संयंत्र को पश्चिम बंगाल के सिंगूर से स्थानांतरित कर गुजरात के साणंद ले जाना पड़ा था। उस समय तक टाटा मोटर्स सिंगूर में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश कर चुकी थी। इस संयंत्र में उसकी छोटी कार नैनो का उत्पादन होना था।
टाटा मोटर्स ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि तीन-सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया है। इसके मुताबिक, कंपनी प्रतिवादी पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीआईडीसी) से 765.78 करोड़ रुपये की राशि 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वसूलने की हकदार है। ब्याज की गणना 1 सितंबर 2016 से मुआवजा चुकाने की तारीख तक होगी।
टाटा मोटर्स ने सिंगूर संयंत्र बंद होने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए डब्ल्यूबीआईडीसी से मुआवजा मांगा था। इसमें पूंजी निवेश पर हुई नुकसान समेत अन्य मदों में दावा किया गया था।
कंपनी ने कहा कि 'तीन-सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 30 अक्टूबर, 2023 को आम सहमति से दिए अपने फैसले में यह मामला टाटा मोटर्स के पक्ष में निपटा दिया है।'
कंपनी ने यह भी कहा कि फैसले के तहत टाटा मोटर्स डब्ल्यूबीआईडीसी से कानूनी कार्रवाई में खर्च हुए एक करोड़ रुपए पाने की भी हकदार है।
टाटा मोटर्स ने सिंगूर परियोजना बंद होने के बाद जून, 2010 में अपनी छोटी कार नैनो के विनिर्माण के लिए साणंद में एक नया संयंत्र चालू किया था। हालांकि कुछ साल पहले कंपनी नैनो का निर्माण बंद कर चुकी है।
साणंद संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी और टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा ने किया था।
सरकार बोली कानूनी रास्ते खुले : पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने सिंगूर में बंद हो चुकी कार परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम (डब्ल्यूबीआईडीसी) के खिलाफ मध्यस्थता कार्यवाही में टाटा मोटर्स की जीत को तवज्जो नहीं दी और कहा कि यह अंतिम फैसला नहीं है तथा राज्य सरकार के सामने कानूनी रास्ते खुले हैं।
टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं है। यह मध्यस्थता न्यायाधिकरण का फैसला है। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य सरकार के लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। राज्य सरकार के लिए कानूनी रास्ते अभी भी खुले हैं।