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Last Modified: शनिवार, 16 नवंबर 2019 (09:14 IST)

SEBI का नया फरमान, अब DEMAT खाते से होगा UCC का मिलान

SEBI
नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शेयर बाजारों तथा डिपॉजिटरी के लिए एक ऐसी ‘व्यवस्था’ पेश की है जिसमें उन्हें ग्राहकों के विशिष्ट कोड (UCC) का मिलान उनके DEMAT खातों से करना होगा।
 
सेबी ने शुक्रवार को सर्कुलर जारी कर कहा कि शेयर बाजारों और डिपॉजिटरी को मौजूदा यूसीसी का ग्राहकों के डीमैट खातों से मिलान 31 दिसंबर, 2019 तक करना होगा। ट्रेडिंग सदस्य (टीएम) द्वारा ग्राहक को आवंटित यूसीसी का उसके डीमैट खाते से मिलान करना होगा।
 
सर्कुलर में कहा गया है कि एक ग्राहक कई टीएम से कारोबार कर सकता है। ऐसे में प्रत्येक यूसीसी का मिलान एक या अधिक डीमैट खातों से करना होगा। सेबी ने शेयर बाजारों को यूसीसी डाटा जिसमें पैन, खंड टीएम-सीएम (क्लियरिंग सदस्य) कोड और आवंटित यूसीसी को डिपॉजिटरी से साझा करने का निर्देश दिया है।
 
डिपॉजिटरी से यूसीसी डाटा 30 नवंबर तक साझा करना होगा। नए यूसीसी से संबंधित नई सूचनाएं दैनिक आधार पर साझा करनी होंगी।
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