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Last Modified: गुरुवार, 7 मार्च 2019 (23:33 IST)

20 लाख तक की ग्रेच्युटी पर अब नहीं लगेगा कर...

20 लाख तक की ग्रेच्युटी पर अब नहीं लगेगा कर... - income tax exemption limit on gratuity doubled to rs 20 lakh says labour ministry
नई दिल्ली। श्रम मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि ग्रेच्युटी भुगतान कानून, 1972 के दायरे में नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए करमुक्त ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है।
 
श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वित्त मंत्रालय ने आयकर कानून, 1961 की धारा 10 (10) (तीन) के तहत ग्रेच्युटी के लिये आयकर छूट सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है।
 
श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बयान में कहा कि इस कदम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उन कर्मचारियों तथा अन्य को लाभ होगा जो ग्रेच्युटी कानून, 1972 के दायरे में नहीं आते। उन्होंने इसके लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली को धन्यवाद भी दिया।
 
सरकारी तथा संगठित क्षेत्र में काम करने वाले तथा ग्रेच्युटी कानून के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए पहले ही करमुक्त ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जा चुकी है।(भाषा)
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