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Last Modified: शनिवार, 9 अप्रैल 2022 (19:13 IST)

इफ्तार के बाद हो सकता है इमरान खान की किस्मत का फैसला, वोटिंग में व्यवधान से विपक्ष नाराज

Imran Khan
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहुप्रतीक्षित मतदान आज इफ्तार के बाद होने की उम्मीद है। विपक्षी दल पीएमएल-एन के एक सांसद ने शनिवार को संसद में यह बात कही।

प्रधानमंत्री खान के भाग्य का फैसला करने के लिए नेशनल असेंबली का एक महत्वपूर्ण सत्र शनिवार को शुरू हुआ। हालांकि कुछ ही समय बाद स्पीकर असद कैसर ने सत्र को तब स्थगित करने का फैसला किया जब नेशनल असेंबली में नेता विपक्ष शहबाज शरीफ ने व्यवस्था का मुद्दा उठाया और स्पीकर को याद दिलाया कि वह शीर्ष अदालत के आदेश के अनुरूप आगे बढ़ने के लिए बाध्य हैं।

शरीफ के भाषण के दौरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सांसद लगातार व्यवधान उत्पन्न करते रहे। स्थगन के बाद फिर शुरू हुए नेशनल असेंबली के सत्र में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि स्पीकर ने वादा किया है कि अविश्वास प्रस्ताव पर इफ्तार के बाद मतदान होगा।

जियो न्यूज के मुताबिक, मतदान रात आठ बजे के बाद होने की उम्मीद है। सत्र को दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन विपक्ष और सरकार के सदस्यों की बैठकें होने के कारण इसमें और देरी हुई।

डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने डिप्टी स्पीकर के तीन अप्रैल के फैसले को रद्द करने के शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ अलग से एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है।

बृहस्पतिवार को 5-0 के एक ऐतिहासिक फैसले में प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया कि नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला संविधान के विपरीत था।

शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री खान द्वारा राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को दी गई नेशनल असेंबली को भंग करने की सलाह को भी असंवैधानिक घोषित किया था और निचले सदन के अध्यक्ष को शनिवार को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने के लिए सत्र बुलाने का आदेश दिया था।(भाषा)
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