Work From Home को लेकर नया कानून, वर्किंग टाइम खत्म होने के बाद बॉस ने किया मैसेज तो होगी जेल
पुर्तगाल। कोरोनाकाल में संक्रमण के खतरे को देखते हुए दुनियाभर की कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम को शुरू किया। करीब डेढ़ वर्ष तक लोगों ने अपने घर से ही ऑफिस का कार्य किया। इसमें कुछ लोगों को आराम रहा तो कुछ लोगों के लिए यह वक्त त्रासदी से भरा रहा।
लोगों की शिकायतें रहीं कि उन पर काम का ज्यादा बोझ रहा। कई बार उन्हें बॉस के बेवजह के गुस्से का भी शिकार होना पड़ा, लेकिन अब ऐसे लोगों के लिए अच्छी खबर है। अगर वर्किंग टाइम खत्म होने के बाद बॉस आपको मैसेज करता है तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी।
पुर्तगाल ने वर्क फ्रॉम होम के लिए नए नियम बनाए हैं। यहां कि सरकार के मुताबिक अगर आप का वर्किंग टाइम खत्म हो गया है तो आपकी कंपनी का बॉस आपको काम से जुड़ा कोई मैसेज नहीं कर सकता है। अगर बॉस ऐसा करता है तो उसे जेल की सजा होगी।
पुर्तगाल में सत्ता संभाल रही सोशलिस्ट पार्टी ने नए नियम को लागू किया है। नए कानूनों के तहत कंपनियों को दूर से काम करने पर होने वाले खर्च जैसे कि अधिक बिजली और इंटरनेट बिलों के भुगतान में सहायता करनी होगी।
नए कानून के अनुसार अगर कर्मचारी घर से काम कर रहा है तो बॉस उसकी निगरानी नहीं करवा सकता है। ये गैरकानूनी होगा। जिस कंपनी में 10 से कम कर्मचारी हैं वहां ये कानून लागू नहीं होंगे। नए नियम के अनुसार जब तक आपका बच्चा 8 साल का नहीं हो जाता है, तब तक आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं।