सम्बंधित जानकारी
- पाक को भारत का कड़ा जवाब, खुद के गिरेबां में झांके आतंकवाद का संरक्षक
- कुख्यात आतंकी हाफिज सईद के घर के बाहर विस्फोट, 15 घायल
- अल्पसंख्यकों पर हमले, अब सुरक्षाबलों ने मैरिज हॉल में बनाए बंकर, दहशत में लोग
- श्रीनगर में आतंकियों ने की अस्पताल पर गोलीबारी, सुरक्षाबलों ने इलाके को घेरा
- पंजाब की जेल में कैदी की पिटाई, पीठ पर लिखा आतंकी
बड़ी खबर, आतंकी फंडिंग मामले में हाफिज सईद बरी, 6 गुर्गों को भी मिली राहत
नई दिल्ली। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान की लाहौर हाईकोर्ट ने शनिवार को एक निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए हाफिज सईद के प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा के 6 आतंकियों को एक टेरर फाइनेंसिंग के मामले में बरी कर दिया है।
खबरों के अनुसार, आतंकवाद को प्रश्रय नहीं देने व आतंकियों पर नकेल कसने के पाकिस्तान सरकार के दावे एक बार फिर झूठे साबित हो गए। लाहौर हाईकोर्ट ने मुंबई हमले के मास्टर माइंड हाफिद सईद और उसके 6 गुर्गों को आतंकी वित्त पोषण के आरोपों से बरी कर दिया।
शनिवार को मुख्य न्यायाधीश मुहम्मद अमीर भट्टी और न्यायमूर्ति तारिक सलीम शेख की लाहौर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने छह जेयूडी नेताओं के खिलाफ सीटीडी की एफआईआर 18 में ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है, क्योंकि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा है।
गौरतलब है कि हाफिज सईद के खिलाफ ये मामला आतंकियों को आर्थिक मदद करने पर चल रहा था। निचली अदालत ने इन नेताओं को आतंकवाद के वित्त पोषण का दोषी पाया था। वे लश्कर-ए-तैयबा को अवैध रूप से धन मुहैया करा रहे थे। अदालत ने आतंकवाद के वित्त पोषण के माध्यम से जमा किए गए धन से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का भी आदेश दिया था।
