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Last Modified: इंदौर , शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 (15:59 IST)

इंदौर में दूषित पानी से मौत पर हाईकोर्ट सख्त, अधिकारियों को दिए निर्देश

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Indore water contamination deaths : इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच का रुख बेहद सख्‍त है। अदालत ने मामले में अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्हें तत्काल स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति करने और प्रभावितों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के निर्देश दिए। ALSO READ: कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जो पानी हम रोज पीते हैं, वह उन्हें मार डालेगा : भागीरथपुरा की आपबीती
 
इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से हुई मौतों और लोगों के बीमार पड़ने के गंभीर मामले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस बंसल और जस्टिस राजेंद्र कुमार वाणी की खंडपीठ ने कहा कि यह एक बड़ी लापरवाही है और लोग पानी की वजह से मर रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है।
 
हाई कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित लोगों को नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। अदालत ने दूषित पानी से बीमार हुए सभी लोगों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा देने के भी निर्देश दिए।
 
उन्होंने कहा कि इंदौर एक बेहद सुंदर शहर है। इसकी साफ-सफाई की तारीफ पूरे देश में होती है। यह अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि इस सुंदरता और प्रतिष्ठा को बनाए रखा जाए। ALSO READ: कुप्रशासन का एपिसेंटर बना एमपी, राहुल गांधी ने कहा, जहरीले पानी से लोगों की मौत और कहते हैं फोकट सवाल नहीं
 
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि स्थानीय लोग अब भी साफ पानी से वंचित हैं। सैकड़ों परिवार पानी के लिए एक टैंकर पर निर्भर हैं। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि सिर्फ एक टैंकर से क्या होगा? और तत्काल अतिरिक्त पानी के टैंकर भेजने के निर्देश दिए।
edited by : Nrapendra Gupta 
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