इंदौर में दूषित पानी से मौत पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगी जांच रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने इंदौर के इस मामले को संज्ञान में लिया है और 2 दिन में मामले की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सभी को मुफ्त इलाज दिया जाए।
इस मामले में जांच के लिए समिति गठित की गई है। घटना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। भागीरथपुरा मामलें में जोनल अधिकारी शालिग्राम सितोले, सहायक यंत्री योगेश जोशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही प्रभारी उपयंत्री पीएचई शुभम श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक किया गया है।
edited by : Nrapendra Gupta