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Last Updated : सोमवार, 29 जून 2026 (15:22 IST)

बहन और दृष्टिहीन भाई से धोखाधड़ी: सौतेले भाई पर पुश्तैनी जमीन बेचने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस

FIR Jjyoti
इंदौर। शहर के खुड़ैल थाना क्षेत्र से पारिवारिक विवाद और कथित धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने अपने दृष्टिहीन सौतेले भाई और बहन को बिना जानकारी दिए उनकी हिस्सेदारी वाली पुश्तैनी जमीन बेच दी। शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

क्या है मामला : राजेंद्र नगर निवासी राजेश व्यास, जो दृष्टिहीन हैं, और उनकी बहन ज्योति शर्मा (55) का ग्राम बावल्या खुर्द स्थित पुश्तैनी कृषि भूमि में कानूनी हिस्सा है। यह भूमि खसरा नंबर 41/2 और 42/2 में दर्ज है, जिसका कुल रकबा 1.306 हेक्टेयर बताया गया है।

शिकायत के अनुसार, उनके सौतेले भाई अरविंद व्यास, निवासी अमृत पैलेस, निपानिया, ने अन्य परिजनों के साथ मिलकर कथित रूप से दोनों को बिना जानकारी दिए पूरी जमीन विद्या सिंह के नाम विक्रय कर दी। आरोप है कि इस सौदे में राजेश व्यास और ज्योति शर्मा की सहमति नहीं ली गई और उन्हें उनके हिस्से से वंचित कर दिया गया।

परिवार की पृष्ठभूमि : जानकारी के अनुसार, स्वर्गीय पुरुषोत्तम व्यास की पहली पत्नी पुष्पा व्यास से तीन संतानें थीं—संतोष व्यास (दिवंगत), राजेश व्यास और ज्योति शर्मा। पहली पत्नी के निधन के बाद पुरुषोत्तम व्यास ने दूसरी शादी की, जिससे अरविंद व्यास और अलका का जन्म हुआ। परिजनों का कहना है कि पुश्तैनी संपत्ति पर पहली और दूसरी पत्नी से हुई सभी संतानों का समान अधिकार है। इसके बावजूद कथित रूप से जमीन की बिक्री बिना सभी उत्तराधिकारियों की सहमति के कर दी गई।

शिकायत के बाद खुला मामला : ज्योति शर्मा और राजेश व्यास को जब जमीन की बिक्री की जानकारी मिली, तो उन्होंने खुड़ैल थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर आरोपी अरविंद व्यास के खिलाफ धोखाधड़ी (BNS की संबंधित धारा/पूर्व आईपीसी धारा 420 के समकक्ष प्रावधान) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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