शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. किसान आंदोलन
  4. Rakesh Tikait's ultimatum to Modi government
Written By
Last Updated : सोमवार, 1 नवंबर 2021 (15:53 IST)

टिकैत का मोदी सरकार को अल्टीमेटम, बोले- सरकार के पास 26 नवंबर तक का टाइम, 27 से ट्रैक्टरों से करेंगे दिल्ली की किलेबंदी

टिकैत का मोदी सरकार को अल्टीमेटम, बोले- सरकार के पास 26 नवंबर तक का टाइम, 27 से ट्रैक्टरों से करेंगे दिल्ली की किलेबंदी - Rakesh Tikait's ultimatum to Modi government
प्रमुख बिंदु
 
  • राकेश टिकैत का मोदी सरकार को अल्टीमेटम
  • 26 नवंबर तक वापस लें कृषि कानून
  • ट्रैक्टरों से करेंगे दिल्ली की किलेबंदी
गाजियाबाद। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा कि केंद्र के पास विवादित कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए 26 नवंबर तक का वक्त है और इसके बाद दिल्ली की सीमाओं पर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को तेज किया जाएगा।
 
केंद्र के तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली के सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं जिसे 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। इन प्रदर्शनों की अगुवाई संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) कर रहा है जिसमें किसानों के कई संघ शामिल हैं। बीकेयू भी एसकेएम में शामिल है और उसके समर्थक दिल्ली-उत्तरप्रदेश सीमा पर गाजीपुर में धरना दे रहे हैं।
 
बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार के पास 26 नवंबर तक का समय है। उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांवों से ट्रैक्टरों से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर बॉर्डर पर पहुंचेंगे और पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन और आंदोलन स्थल को मजबूत करेंगे।
 
किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार तीन कृषि कानूनों- कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020, कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 को रद्द करे और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने के लिए कानून बनाए। केंद्र और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई हल नहीं निकला है। केंद्र सरकार का कहना है कि ये कानून किसानों के हित में हैं जबकि प्रदर्शनकारियों का दावा है कि ये कानून उन्हें उद्योगपतियों के रहमोकरम पर छोड़ देंगे।
ये भी पढ़ें
पटना हुंकार रैली ब्लास्ट केस में NIA कोर्ट ने 4 आतंकियों को सुनाई फांसी की सजा