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Written By Author विकास सिंह
Last Updated : सोमवार, 8 जून 2020 (15:03 IST)

Live Report : 75 दिन बाद खुले मॉल, होटल और रेस्टोरेंट कर रहे कस्टमर का इंतजार

राजधानी भोपाल में अधिकांश स्थानों पर दिखा सन्नाटा

Live Report : 75 दिन बाद खुले मॉल, होटल और रेस्टोरेंट कर रहे कस्टमर का इंतजार - Unlock 1.0 : Malls,Hotel and Restaurants reopen in Madhay Pradesh
भोपाल। लॉकडाउन के बाद अनलॉक -1 के पहले चरण में आज से मध्यप्रदेश में शॉपिंग मॉल,होटल और रेस्टोरेंट आज से फिर खोल दिए गए है। 75 दिन से अधिक समय तक बंद रहने वाले होटल और मॉल में पहले दिन लोगों की आवाजाही बहुत कम देखी जा रही है।  कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन सभी जगहों पर पूरी तरह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी का पालन किया जा रहा है। 
 
राजधानी भोपाल के नामचीन होटल और रेस्टोरेंट समूह राजहंस के प्रबंधक संचालक  अनूप शाही कहते हैं कि 75 दिन के बाद आज पहले दिन समूह के होटल और रेस्टोरेंट को सरकार की गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करते हुए खोल दिया गया है। पहले दिन अधिकतर पुराने और रेगुलर कस्टमरर्स की ही इंक्वायरी आ रही है। दतिया, छिंदवाड़ा जैसे जिलों से उनके रेगुलर कस्टमरर्स जो राजधानी किसी काम से आना चाह रहे है उन्होंने रूम के लिए संपर्क किया है। 
इसके साथ ही अपने खाने के मशूहर राजहंस रेस्टोरेंट को गाइडलाइंस का पालन करते हुए  खोल दिया गया है। वेबदुनिया से बातचीत में अनूप कहते हैं कि आम दिनों के अपेक्षा अब लोग बहुत कम आ रहे है लेकिन फोन कर रेस्टोरेंट की टाइमिंग को लेकर जरूर पूछ रहे है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराने के लिए टेबल को दूर-दूर शिफ्ट किया गया है। 
 
अनूप शाही कहते हैं कि राजहंस ग्रुप अपने कस्टमर की सुरक्षा और सुविधा को लेकर सदैव फिक्रमंद रहता है इसलिए कोरोना संकट काल में होटल और रेस्टोरेंट में आने वाले कस्टमर के लिए सभी तरह के इंतजाम किए गए है। होटल और रेस्टोरेंट के गेट पर थर्मल स्क्रैनिंग के बाद किसी को एंट्री की अनुमति होगी। 
    
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी में होटल, रेस्टोरेंट एवं शॉपिंग मॉल में फूड कोर्ट में केवल 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही 6 फीट की दूरी के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से किया जा रहा है।

सभी होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल में किसी भी प्रकार की सभा, मीटिंग, गैदरिंग और किसी के समारोह का आयोजन किया जाना पूर्णता: प्रतिबंध किया गया है। होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल में बार, स्पा, पार्क, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल, जिम, गेमिंग जोन, प्ले जोन, स्विमिंग पूल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा आदि बन्द रहेंगे।
 
शहर में कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर स्थित शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट रात 8:30 बजे तक खुले रहेंगे। जिले में केवल कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर स्थित शॉपिंग मॉल, सिंगल अथवा मल्टीपल ब्रांड होटल, रेस्टोरेंट खोले गए है।