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Last Modified: बुधवार, 21 अप्रैल 2021 (22:49 IST)

उत्तराखंड में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वालों को करवाना होगा पोर्टल पर पंजीकरण

उत्तराखंड में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वालों को करवाना होगा पोर्टल पर पंजीकरण - Those entering from other states in Uttarakhand will have to register on the portal
देहरादून।देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम हेतु पूर्व पारित आदेशों को अतिक्रमित करते हुए संशोधन किया गया है।

उन्होंने बताया कि समस्त धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक आयोजन तथा विवाह इत्यादि में अनुमन्य व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी, सार्वजनिक वाहन यथा बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा इत्यादि 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगे, समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे, समस्त जिम, स्वीमिंग पुल, स्पा पूर्णत: बंद रहेंगे, समस्त शिक्षण संस्थान, प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, बोर्डिंग, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई व कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे तथा ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन कार्य संपादित किए जाएंगे। जनपद देहरादून क्षेत्र अंतर्गत रात्रि 7 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा।

जनपद देहरादून के समस्त शहरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदाता व्यापारी क्षेत्रों को छोड़ते हुए अन्य सभी संस्थान प्रत्येक दिन दोपहर 2 बजे से बंद रहेंगे। जनपद देहरादून के नगर निगम तथा छावनी परिषद गढ़ी कैंट/ क्लेमेनटाउन के क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक कर्फ्यू रहेगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि रात्रि कर्फ्यू तथा साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं आदि में आवागमन की छूट दी गई है, जिनमें फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल व गैस आपूर्ति सायं 7 बजे तक हो सकेगी, जबकि पेट्रोल पंप व दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी, उपरोक्त आवश्यक सेवाओं के वाहनों को पूरे समय छूट रहेगी।

हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को तथा सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े कार्मिक एवं मजदूरों को आवागमन तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को अपराहन 2 बजे के बाद तथा साप्ताहिक कर्फ्यू के दौरान भी आवागमन में छूट रहेगी, औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को संबंधित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आने-जाने में छूट रहेगी, मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों को छूट रहेगी, शादी और संबंधित समारोह में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल/सामुदायिक हॉल और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों/ वाहनों की आवाजाही हेतु निर्धारित समय से प्रतिबंधों में छूट रहेगी।

टिफिन की होम डिलिवरी में छूट रहेगी। जनपद की सीमा में प्रवेश करने और बाहरी व्यक्तियों (पर्यटकों, श्रद्धालुओं व अन्य) को देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, जिसके 72 घंटे पूर्व तक की निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य के निवासी, जो अन्य राज्यों से जनपद सीमा में प्रवेश करेंगे, उन्हें स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, ऐसे व्यक्ति वापसी पर स्वयं को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन करेंगे, साथ ही स्वास्थ्य की निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे तथा इस दौरान किसी भी प्रकार के रोग के लक्षण महसूस होने पर कोविड हेल्पलाइन पर संपर्क करेंगे।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु समय-समय पर जारी भारत सरकार/ उत्तराखंड सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा। उत्तराखंड शासन देहरादून द्वारा 20 अप्रैल 2021 को पारित दिशा-निर्देश जनपद देहरादून में 21 अप्रैल 2021 से यथावत प्रभावी रहेंगे आदेशों के उल्लंघन की दशा में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद में कोरोनावायरस संक्रमण के दृष्टिगत प्राप्त हुई रिपोर्ट में 1876 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉटिव प्राप्त होने के फलस्वरूप जनपद में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 44778 हो गई है, जिनमें कुल 34059 व्यक्ति उपचार के उपरांत स्वस्थ हो गए हैं। वर्तमान में जनपद में  9164 व्यक्ति उपचाररत हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में आज जांच हेतु कुल 7589 सैंपल भेजे गए।
आज जनपद में मास्क का उपयोग न करने एवं सामाजिक दूरी के मानकों का उल्लंघन करने पर 633 व्यक्तियों के चालान किए गए। जनपद के शहरी क्षेत्र सहित विकासखंड चकराता, कालसी, विकासनगर, रायपुर, डोईवाला क्षेत्र अंतर्गत 32833 व्यक्तियों का कम्युनिटी सर्विलांस किया गया, जिनमें  28 व्यक्तियों में कोविड संक्रमण से संबंधित लक्षण पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को आवश्यक कार्रवाई हेतु संदर्भित किया गया।
जिलाधिकारी द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए थे, जिनमें प्रभारी अधिकारी ऑक्सीजन जिला महाप्रबंधक उद्योग केंद्र शिखर सक्सेना को नामित किया गया था, जिलाधिकारी द्वारा सह प्रभारी अधिकारी ऑक्सीजन, जिला पूर्ति अधिकारी जसवंत सिंह कंडारी को नामित करते हुए प्रभारी नोडल अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू करने के निर्देश दिए।

जनपद में ऐसे संक्रमित व्यक्ति जिनको स्वास्थ्य के अनुसार चिकित्सालय में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे व्यक्ति होम आइसोलेशन में जाने के लिए वेबसाइट https://dsclservices.org.in/self-isolation.php पर आवेदन/ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
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