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Last Modified: बुधवार, 6 मई 2020 (15:21 IST)

Corona वॉरियर्स पर हमला किया तो 7 साल सजा और 5 लाख रुपए तक जुर्माना

Corona वॉरियर्स पर हमला किया तो 7 साल सजा और 5 लाख रुपए तक जुर्माना - Those attacking Corona Warriors will be punished and fined
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस (Corona virus) कोविड-19 महामारी के खिलाफ जारी जंग में रात-दिन एक कर हम लोगों को सुरक्षित करने में जुटे स्‍वास्‍थ्‍य कर्मी, सुरक्षाबल, अन्‍य सरकारी कर्मचारी और विभिन्‍न संगठनों के कर्मियों के साथ अभद्रता और हमलों के खिलाफ राज्‍य सरकार ने पर 6 माह से 7 साल तक की सजा एवं 50 हजार से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है।

प्रदेश में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लोगों को सुरक्षित करने में जुटे स्‍वास्‍थ्‍य कर्मी, सुरक्षाबल, अन्‍य सरकारी कर्मचारी और विभिन्‍न संगठनों के कर्मी लगातार प्रयासरत हैं तो वहीं कुछ शरारती तत्व मेडिकल स्‍टाफ और सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर रहे हैं।

जिसके चलते आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 कैबिनेट से पास हो गया है और अब कोरोना वॉरियर से अभद्रता/हमले पर 6 माह से 7 साल तक की सजा एवं 50 हजार से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनाया जाएगा।

इसमें CS सहित 7 अधिकारी शामिल होंगे और अब इस अध्‍यादेश के तहत चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पैरा-मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी सहित सफाईकर्मियों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई संभव हो सकेगी।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं सामने आई थीं, जिसमें स्‍वास्‍थ्‍य विभाग और पुलिस की टीमों पर हमला किया गया था और इस हमले में कई पुलिसवाले व स्वास्थ्य कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
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