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Lockdown 4.0 में करना होगा इन 12 बातों का पालन

सोमवार, 18 मई 2020 (14:17 IST)
नई दिल्ली। कोरोना से जंग के लिए लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) का ऐलान किया गया है, जो 31 मई तक रहेगा। लॉकडाउन 4.0 में जहां कुछ रियायतें दी गई हैं, वहीं कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिनका पालन करना सभी को अनिवार्य होगा। ये हैं वे 12 निर्देश-
 
1. सार्वजनिक स्थानों और ऑफिस में चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
2. सार्वजनिक जगहों पर और ऑफिस के आस-पास थूकना मना होगा। ऐसा करने वाले पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के क़ानूनों के मुताबिक जुर्माना या फिर सजा भी दी जा सकती है।
3. सभी नागरिकों को सार्वजनिक जगहों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।
4. शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग ही एकत्र हो सकते हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा।
5. अंतिम संस्कार या जनाज़े में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखना होगा। 
6. सार्वजनिक जगहों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर मनाही होगी।
7. जिन दुकानों को खुलने की अनुमति है, उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि लोगों के बीच दो गज़ की या कम से कम 6 फुट की दूरी रहे। एक बार में दुकान में केवल 5 लोग खड़े रह सकते हैं।
8. सरकार ने दफ्तरों के लिए भी नियम बनाए हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जितना हो सके कर्मचारी घरों से काम करें।
9. सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए दफ्तरों, दुकानों, बाजारों और फैक्टरियों में कर्मचारियों के लिए काम का बंटवारा किया जाए।
10. कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश और सैनिटाइजइर की व्यवस्था की जाए।
11. ऑफिस या काम की जगह को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए। डोर हैंडल जैसी चीजें अक्सर टच किया जाता है, उन्हें समय-समय पर सैनिटाइज किया जाए।
12. कर्मचारियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। कर्मचारियों के बीच दूरी के साथ-साथ लंच ब्रेक के नियम और शिफ्ट में काम करने जैसे नियम बनाए जाएं।

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