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Last Updated : गुरुवार, 23 अप्रैल 2020 (12:13 IST)

महंगा पड़ेगा स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला, राष्ट्रपति ने अध्यादेश को दी मंजूरी

महंगा पड़ेगा स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला, राष्ट्रपति ने अध्यादेश को दी मंजूरी - President Ram nath Kovind new law to stop attack on medical staff
नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को मंजूरी दे दी। कोरोना से जंग में जुटे स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला अब लोगों को खासा महंगा पड़ सकता है। अध्यादेश में मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध होगा। इसमें 3 महीने से 7 साल की सजा का प्रावधान है।
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह कानून बन गया। इस कानून के तहत पुलिस को ऐसे मामलों की जांच 30 दिनों में पूरी करनी होगी और अदालतों को एक वर्ष के भीतर फैसला सुनाना होगा।
 
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा था कि अगर हमलावरों ने स्वास्थ्यकर्मियो की गाड़ी या दूसरी किसी चीज का नुकसान किया तो उनसे बाजार वैल्यू से दोगुनी कीमत वसूल की जाएगी। अंग्रेजों के जमाने में बने 123 साल पुराने कानून में बड़ा बदलाव करके सरकार ने बड़ा संदेश दिया है।
 
उल्लेखनीय है कि देश के कई शहरों में कोरोना वीर डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले की घटनाएं हो रही थी। सरकार ने हमला करने वालों को साफ कह दिया कि अब और बर्दाश्त नहीं।