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Written By Author विकास सिंह
Last Modified: मंगलवार, 16 मार्च 2021 (22:55 IST)

MP में नई गाइडलाइन, 10 जिलों में होली-गेर ‌के आयोजन पर बैन, ‌आयोजन में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने के लिए ‌परमिशन जरूरी

भोपाल और इंदौर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू

MP में नई गाइडलाइन, 10 जिलों में होली-गेर ‌के आयोजन पर बैन, ‌आयोजन में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने के लिए ‌परमिशन जरूरी - new guideline for Covid-19 in Madhya Pradesh
भोपाल। मध्यप्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद अब सरकार ने सख्ती कर दी है। भोपाल और इंदौर में तेजी से फैल रहे कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने दोनों ही जिलों में नाईट कर्फ्यू लगा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कोरोना समीक्षा बैठक में दोनों ही शहर में बुधवार से नाईट कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए हैं।
 
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृह‌ विभाग की अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा की ओर से जारी विस्तृत ‌दिशा-निर्देश के मुताबिक भोपाल और इंदौर शहर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक समस्त दुकानें एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केमिस्ट, राशन एवं खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। इस दौरान लोगों की सामान्य आवाजाही बंद रहेगी, केवल आवश्यक सेवाएं अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आने-जाने की ही अनुमति रहेगी।‌ डॉ. राजौरा ने बताया कि जबलपुर और ग्वालियर शहरों में भी रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक समस्त दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे। केमिस्ट, राशन एवं खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। 
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में प्रदेश के 10 जिलों में होली, गेर और मेले इत्यादि के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों के पूर्व जिला प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक एवं बाध्यकारी होगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में होली के जुलूस, गेर, मेले इत्यादि आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। इन जिलों में खुले मैदान में आयोजित होने वाले समस्त सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होने वाले हैं, की पूर्व अनुमति जिला प्रशासन से लेना अनिवार्य होगा।
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर बैतूल और खरगोन में मास्क का उपयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना‌ लगाया जाएगा। दुकानों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराने वाले दुकानदारों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। नगरीय निकायों एवं पुलिस के वाहनों के माध्यम से कोविड-19 के बचाव के लिए मास्क का उपयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने-कराने के लिए रोको टोको अभियान भी चलाया जाएगा।
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