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Last Updated : मंगलवार, 6 जुलाई 2021 (21:35 IST)

बड़ी खबर, असम के 7 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन, 16 जिलों में 1 बजे तक खुलेगी दुकानें

बड़ी खबर, असम के 7 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन, 16 जिलों में 1 बजे तक खुलेगी दुकानें - Lockdown in 7 districts of Assam
गुवाहाटी। असम सरकार ने मंगलवार को उन सात जिलों में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है, जहां कोविड-19 मामलों की संक्रमण दर अधिक है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री केशब महंत ने कहा कि सरकार ने गोलपारा, गोलाघाट, जोरहाट, लखीमपुर, सोनितपुर, विश्वनाथ और मोरीगांव में पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया, क्योंकि कुछ प्रतिबंधों के बावजूद इन जिलों में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

मंत्री ने कहा कि इन जिलों के ग्रामीण और चाय बागान क्षेत्रों में काफी संख्या में कोविड​​​​-19 के मामले सामने आ रहे हैं। उनके अनुसार, पिछले कुछ दिनों में 7 जिलों में संक्रमण दर 2.68 प्रतिशत से 5.64 प्रतिशत के बीच दर्ज की गई। इन जिलों में सभी सार्वजनिक और निजी परिवहन की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, हालांकि माल वाहनों को परिचालन की अनुमति होगी।

महंत ने कहा कि उच्च संक्रमण दर वाले इन जिलों में सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकानें, रेस्तरां और अन्य भोजनालय, कोल्ड स्टोरेज और गोदाम अगले आदेश तक बंद रहेंगे। ये चीजें 16 अन्य जिलों में प्रतिदिन दोपहर एक बजे तक खुली रहेंगी जहां 'मध्यम' कोविड संक्रमण दर दर्ज की गई है, और कर्फ्यू दोपहर 2 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।

इन जिलों में शिवसागर, डिब्रूगढ़, कोकराझार, बारपेटा, नलबाड़ी, बक्सा, बजली, कामरूप, दरांग, नगांव, होजई, तिनसुकिया, धेमाजी, कछार, करीमगंज और कार्बी आंगलोंग शामिल हैं।

महंत ने कहा कि शिवसागर और डिब्रूगढ़ जिलों को अगले एक सप्ताह तक कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। धुबरी, कामरूप मेट्रो, दक्षिण सलमारा, माजुली, बोंगाईगांव, चिरांग, उदलगुरी, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, दीमा हसाओ, चराइदेव और हैलाकांडी में भी कर्फ्यू शाम पांच बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा, जहां कोविड-19 की स्थिति में सुधार हुआ है।

उन्होंने कहा कि इन जिलों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को शाम चार बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी। सभी अंतर-जिला यात्री परिवहन सेवाएं निलंबित रहेंगी।

सरकार ने उन जिलों में सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है जो निरूद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि अन्य स्थानों पर विवाह और अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में 10 लोगों तक की अनुमति है।

मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य है और वाहनों की आवाजाही के लिए सम-विषम फॉर्मूला जैसे अन्य प्रतिबंध लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध सात जुलाई से लागू होंगे और अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।
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