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Last Updated : शनिवार, 4 जुलाई 2020 (17:08 IST)

COVID-19 : बिहार में कार्यालय, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 50 रुपए जुर्माना

COVID-19 : बिहार में कार्यालय, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 50 रुपए जुर्माना - Fines of Rs 50 for not wearing masks in office, public places in Bihar
पटना। बिहार सरकार ने कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर 50 रुपए जुर्माना लगाने का निर्णय किया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को मुफ्त में दो मास्क भी दिए जाएंगे, ताकि उन्हें चेहरा ढंकने के लिए प्रेरित किया जा सके।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में तीन जुलाई को ‘बिहार महामारी कोविड-19 प्रबंधन 2020’ के तहत अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को मुफ्त में दो मास्क भी दिए जाएंगे, ताकि उन्हें चेहरा ढंकने के लिए प्रेरित किया जा सके।

सूचना एवं जन संपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया, मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है (कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर) और नियम का उल्लंघन करने वाले पर 50 रुपए का जुर्माना लगेगा।
अधिसूचना के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (सरकारी आदेश का उल्लंघन) के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। संबंधित जिलाधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। बिहार में फिलहाल 31 जुलाई तक मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है।(भाषा)
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