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Last Updated : मंगलवार, 27 जुलाई 2021 (20:53 IST)

असम के 2 जिलों में कोरोना का कहर, सरकार ने जारी की नई SoP

असम के 2 जिलों में कोरोना का कहर, सरकार ने जारी की नई SoP | Corona havoc
मुख्‍य बिंदु
  • असम के 2 जिलों में कोरोना का कहर
  • सरकार ने जारी की नई एसओपी
  • सार्वजनिक और निजी परिवहन की आवाजाही पर प्रतिबंध
गुवाहाटी। असम के दो जिले कोविड-19 की उच्च संक्रमण दर के चलते पूरी तरह निषिद्ध क्षेत्र बने रहेंगे, जबकि लोगों के एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने पर अगले आदेश तक पाबंदी रहेगी। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) की ओर से मंगलवार को जारी संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में यह जानकारी दी गई है।

 
प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार गोलाघाट और लखीमपुर जिलों में चौबीसों घंटे कर्फ्यू लागू रहेगा। गोलपारा, मोरीगांव, जोरहाट, सोनितपुर और विश्वनाथ समेत 5 जिलों में कोविड-19 संक्रमण दर मध्यम है। लिहाजा इनमें दोपहर 2 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। शेष जिलों में नए निर्देश के अनुसार कर्फ्यू का समय शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा।

 
प्राधिकरण के निर्देश में कहा गया है कि पूरी तरह निषिद्ध जिलों में सभी सार्वजनिक और निजी परिवहन की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, हालांकि मालवाहक वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। निर्देश में कहा गया है कि सभी अंतर-जिला यात्री परिवहन सेवाएं और अन्य जिलों से आने-जाने वालों की आवाजाही पर रोक रहेगी।(भाषा)
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