नया कंपनी कानून पेश किया जाएगा
कंपनी मामलों के मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता ने कहा कि नए कंपनी कानून विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे अगले हफ्ते से शुरू होने वाले बजट सत्र में पेश किया जाएगा।उन्होंने यहाँ फिक्की के 80वें वार्षिक अधिवेशन के मौके पर द कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया द वे फोरवर्ड में शिरकत करते हुए कहा कि नए कानून में विभिन्न धाराओं के बारे में जो आशंकाएँ व्यक्त की जा रही हैं वे बिल्कुल निराधार हैं।उन्होंने कहा कि नए कानून में सभी पक्षों के हितों की लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति पर ध्यान रखा जाएगा और सरकारी मंजूरी आधारित प्रक्रिया की जगह कंपनियों की बात पर दायित्वपूर्ण विश्वास की व्यवस्था अपनाई जाएगी। यह कानून कंपनियों की संचालन व्यवस्था के बेहतर बनाने वाला और निवेशकों के हितों की रक्षा करने वाला होगा।गुप्ता ने कहा कि नए कानून का पालन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) करेगा और इस बारे में कंपनी मामलों तथा सीसीआई अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया है। इस तरह की आशंकाएँ बेबुनियाद है कि नए कानून के उपबंधों को नकारात्मक सोच के साथ लागू किया जाएगा।गुप्ता ने कहा कि प्रतिस्पर्धा कानून का एक अहम पहलू उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि आगे निकलने की दौड़ में हमें इस बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए कि हमारे व्यापार तथा उद्योग की दीर्घकालिक एवं सतत समृद्धि उपभोक्ताओं के कल्याण से जुड़ी हुई है।