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Written By भाषा

पिता को बच्ची गोद देने का अधिकार : अदालत

पिता को बच्ची गोद देने का अधिकार : अदालत -
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मदुरै। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने कहा है कि एक पिता को अपनी बच्ची को किसी को गोद देने (एडॉप्शन) का अधिकार है।

न्यायमूर्ति एस. तमिलवानन और न्यायमूर्ति वीएस रवि की पीठ ने बच्ची की नानी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि मां के निधन के बाद पिता ही बच्ची का कानूनी अभिभावक है। बच्ची के पिता ने उसे एक दंपति को गोद दे दिया था और वे लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं।

बच्ची के पिता के फैसले के खिलाफ उसकी नानी की ओर से दायर याचिका खारिज करते हुए न्यायाधीशों ने कहा कि बच्ची के नाना-नानी वृद्ध हो गए हैं और वे उसका खयाल रखने में सक्षम नहीं होंगे। बच्ची को गोद लेने वाले माता-पिता उसकी अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं।
बच्ची की नानी ने कहा कि उनकी बेटी शांति का कुछ साल पहले रामलिंगम से विवाह हुआ। दंपति को एक पुत्र और एक पुत्री थी। बेटी के जन्म के बाद शांति की मृत्यु हो गई। नानी ने कहा कि रामलिंगम ने अपनी 7 माह की बच्ची को उन्हें देने से इंकार कर दिया।

रामलिंगम ने अदालत से कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को एक दंपति को गोद दे दिया है। उस दंपति की अपनी संतान नहीं थी। गोद दिए जाने को औपचारिक तौर पर पंजीकृत कराया गया है और वे बच्ची का खयाल रख रहे हैं। रामलिंगम ने कहा कि बच्ची भी गोद लेने वाले माता-पिता के साथ रहना चाहती है। (भाषा)