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Written By भाषा
Last Modified: इरोड (तमिलनाडु) , गुरुवार, 27 फ़रवरी 2014 (19:53 IST)

कलेक्टरेट के जीप, बर्तन जब्‍ती के आदेश

कलेक्टरेट के जीप, बर्तन जब्‍ती के आदेश -
इरोड (तमिलनाडु)। दस वर्षों तक चली सुनवाई के बाद यहां की एक स्थानीय अदालत ने कलेक्टरेट में एक जीप और बर्तनों को जब्त करने के आदेश दिए।

एक आवासीय परियोजना के लिए 14 लोगों की जमीन अधिग्रहीत करने के मामले में पांच करोड़ रुपए का भुगतान नहीं करने के कारण अदालत ने ये निर्देश दिए। अभियोजन का मामला था कि यहां के केके नगर में आवासीय परियोजना के लिए राजस्व विभाग ने 14 लोगों की जमीन अधिग्रहीत कर ली।

प्रशासन ने पांच करोड़ रुपए का भुगतान करने की घोषणा की लेकिन उन्हें कोई राशि नहीं दी गई। भूस्वामी नल्लासामी ने दूसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में मामला दायर किया और मामला पिछले दस वर्षों तक चला।

दूसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बालाकृष्णन ने बुधवार को आदेश दिए कि धन का भुगतान नहीं करने के कारण कलेक्टरेट की जीप एवं बर्तनों को जब्त कर लिया जाए। (भाषा)