Last Modified: अहमदाबाद ,
गुरुवार, 12 अगस्त 2010 (15:31 IST)
एसआईटी करेगी इशरत मामले की जाँच
सीबीआई जाँच की माँग को खारिज करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को इशरत जहाँ मुठभेड़ मामला जाँच के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित विशेष जाँच टीम को सौंप दिया।
पूर्व सीबीआई निदेशक आरके राघवन के नेतृत्व वाली एसआईटी अब 19 वर्षीय इशरत जहाँ की मुठभेड़ के मामले की जाँच करेगी।
न्यायमूर्ति जयंत पटेल और न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी की खंडपीठ ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे इस निष्कर्ष पर पहुँचा जाए कि मुठभेड़ बदनीयत के चलते की गई और इसलिए लड़की की माँ का सीबीआई जाँच का आग्रह स्वीकार नहीं किया जाता।
अदालत ने कहा कि हालाँकि पूर्ववर्ती पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई जाँच संतोषजनक नहीं पाई गई इसलिए मुठभेड़ का सच जानने के लिए आगे जाँच की जरूरत है। जाँच में भरोसे और विश्वसनीयता के लिए मामला एसआईटी को सौंपा जा रहा है।
इसने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर मामला एसआईटी को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक आदेश करने का निर्देश दिया। (भाषा)