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Written By वार्ता
Last Modified: जमगढ़ (वार्ता) , रविवार, 18 नवंबर 2007 (18:14 IST)

'शरई निकाहनामा' जारी करेगा बोर्ड

ऑल इंडिया वूमेन पर्सनल लॉ बोर्ड
ऑल इंडिया वूमेन पर्सनल लॉ बोर्ड अगले वर्ष फरवरी में 'शरई निकाहनामा' जारी करेगा। बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अम्बर ने शनिवार रात यहाँ आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कहा कि ऑल इंडिया वूमेन पर्सनल लॉ बोर्ड अगले वर्ष फरवरी में एक निकाहनामा जारी करेगा जिसका मुख्य उद्देश्य विवाह को लम्बे समय तक सुरक्षित रखना है।

उन्होंने कहा कि नए निकाहनामे में दूल्हा एवं दुल्हन को शपथपत्र दाखिल करना होगा जिसमें उनके नाम, पते, वल्दियत एवं आय का ब्यौरा देना होगा। इस निकाहनामे के तहत शादी करने वाले व्यक्ति को दूसरा या तीसरा विवाह करने के लिए अपनी पहली पत्नी से इजाजत लेनी होगी।

पर्दा प्रथा को सामाजिक बुराई करार देते हुए सुश्री अम्बर ने कहा कि इस रवायत का इस्लाम से कुछ लेना-देना नहीं है।