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Written By भाषा

तेदेपा सांसद जगन्नाथ अयोग्य करार

तेदेपा सांसद जगन्नाथ अयोग्य करार -
तेलुगू देशम पार्टी के सांसद डॉ. एम. जगन्नाथ को दलबदल कानून के तहत लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया है।

लोकसभा सचिवालय के अनुसार अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने 15 दिसंबर के अपने आदेश में जगन्नाथ को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है।

मनमोहनसिंह सरकार द्वारा 22 जुलाई को संसद में विश्वासमत हासिल किए जाने के दौरान डॉ. जगन्नाथ ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए संप्रग सरकार के पक्ष में मतदान किया था।

जगन्नाथ आंध्रप्रदेश के महबूबनगर जिले के नागरकुर्नूल सुरक्षित क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य थे। तेदेपा ने पार्टी व्हिप का उलंघन करने के आरोप में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था।