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कोर्ट ने कहा कि मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग कॉलेजों को ऑनलाइन प्रक्रिया से प्रवेश देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मप्र विवि अधिनियम 1973 को आधार बनाते हुए कोर्ट ने यह फैसला दिया। उच्च शिक्षा विभाग ने नए शिक्षा सत्र के लिए कॉलेजों में ऑनलाइन प्रक्रिया से प्रवेश देने का नियम लागू कर दिया था।
14 मई को न्यायमूर्ति शांतनु केमकर व एससी शर्मा की पीठ के निर्णय से याचिकाकर्ता कॉलेजों को अपने स्तर पर प्रवेश प्रकिया तय करने की अनुमति मिल गई है।