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UP : प्रॉपर्टी खरीदने के नए नियम, स्टाम्प शुल्क को तय करेंगे जिलाधिकारी

Updated: सोमवार, 14 जून 2021 (21:20 IST)
लखनऊ। उत्तरप्रदेश में जमीन खरीदने के नियमों में बदलाव किया गया है। अब जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान आदि भू-सम्पत्तियों की कीमत और ऐसी सम्पत्ति की खरीद फरोख्त में रजिस्ट्री करवाने के लिए लगने वाले स्टाम्प शुल्क को जिलाधिकारी तय करवाएंगे।

इस पर सोमवार को कैबिनेट में स्टाम्प व रजिस्ट्री विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई।

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