Hanuman Chalisa
✕

Mathura: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा की अदालत में एक और याचिका दाखिल, 25 अक्टूबर को होगी सुनवाई

Updated: सोमवार, 27 सितम्बर 2021 (12:51 IST)
मथुरा। उत्तरप्रदेश के मथुरा जिले की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में स्थित शाही ईदगाह को हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को एक और याचिका दाखिल की गई। इस प्रकार इस मामले को लेकर मथुरा की अदालत में दाखिल यह 7वीं याचिका है।

ALSO READ: Bharat Bandh: किसान आंदोलन से दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर लगा भारी जाम, कारें ही कारें दिखाई दे रहीं
 
सिविल जज (प्रवर वर्ग) के न्यायालय में दिगम्बर नागा बाबा उर्फ परमानंद महाराज के शिष्य गोपाल गिरि द्वारा दायर इस याचिका में भी यही दलील दी गई है कि चूंकि 1967 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान एवं शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के बीच किया गया करार पूरी तरह से गैरकानूनी है इसलिए उसे निरस्त कर उक्त भूमि उसके वास्तविक मालिक श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास को सौंप दी जाए। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि इस मामले की सुनवाई के लिए अदालत ने 25 अक्टूबर की तारीख तय की है।(भाषा)

Show comments

Tata Punch EV और Nexon EV को कड़ी टक्कर देगी Hyundai की सस्ती EV कार, जानिए कितनी मिलेगी रेंज

PM Kisan 24th Installment : किसानों के खाते में आ गए ₹2,000, पीएम मोदी ने जारी की 19 हजार करोड़ रुपये की किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीने

IDBI Bank Privatization : निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर पलटवार, कांग्रेस राज के बैंक घोटालों की खोली पोल

क्यों गिर रहे सोने-चांदी के भाव? रिकॉर्ड हाई से गोल्ड 51000 सस्ता, सिल्वर 2.33 लाख से अधिक टूटी, क्या खरीदारी का यही है सही मौका या करें इंतजार?

सभी देखें

आंध्रप्रदेश में 10वीं की छात्रा पर आरी से हमला, दायां हाथ कटा, चेहरे, गर्दन, कान पर गंभीर चोटें, दरिंदगी देख दहला सबका दिल

कौन हैं सीएम उमर अब्‍दुल्‍ला की दूसरी बीवी निधि राजदान, कितनी पढ़ी लिखी हैं और पहले किससे हुई थी शादी?

PM नरेंद्र मोदी ने ली एकता परेड की सलामी, देश की सुरक्षा के लिए सजग रहने की दिलाई शपथ

इजरायल में नेतन्याहू या आइसेनकोट, 10 नवंबर को होगा फैसला, आखिर किसकी होगी ताजपोशी?

अगला लेख