धनंजय सिंह को मिली इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत, नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
Dhananjay Singh news in hindi : जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह (Dhananjay Singh) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
इससे पूर्व अपहरण और रंगदारी के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद जौनपुर जेल में निरुद्ध पूर्व सांसद धनंजय सिंह को शनिवार को बरेली जेल स्थानांतरित कर दिया गया था। धनंजय सिंह की पत्नी और जौनपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीकला रेड्डी जौनपुर संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की उम्मीदवार हैं।
धनंजय सिंह को हुई थी 7 साल की सजा : धनंजय सिंह 6 मार्च से जौनपुर के जिला कारागार में बंद थे। रंगदारी और अपहरण के एक मामले में जिले की एक अदालत ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। जौनपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉ. अजय पाल शर्मा ने बताया कि शासन के आदेश का अनुपालन करते हुए सिंह को शनिवार को सुबह 8 बजे जौनपुर जिला कारागार से बरेली जेल ले जाया गया।
जौनपुर की जिला अदालत के न्यायाधीश शरद चंद्र त्रिपाठी ने धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी के मामले में 7 वर्ष की सजा सुनाई थी। वादी अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को जिले के लाइन बाजार थाने में सिंह समेत 2 लोगों के खिलाफ अपहरण और रंगदारी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
जेल के अंदर से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश : सूत्रों ने बताया कि धनंजय सिंह जेल के अंदर से चुनाव को कथित रूप से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे और शासन ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए उन्हें बरेली जेल स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने बताया कि जिले के एक विधायक ने शासन को लिखे पत्र में आरोप लगाया था कि पूर्व सांसद क्षेत्र के लोगों को जेल में बुलाकर उन पर चुनाव में श्रीकला को समर्थन देने का दबाव डाल रहे हैं और ऐसे में उनका जिला जेल जौनपुर में रहना न्यायसंगत नहीं है।
सूत्रों ने बताया कि विधायक की बात को शासन ने संज्ञान में लेते हुए यह कार्रवाई की है। जौनपुर जिले से 2 बार विधानसभा सदस्य रह चुके धनंजय सिंह (48) ने 2009 में बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का चुनाव जीता लेकिन उसके बाद उन्हें सफलता नहीं मिली।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta