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Post Office की इस Saving Scheme में मिलता है 8 प्रतिशत की दर से ब्याज, और भी हैं कई फायदे

Updated: सोमवार, 13 फ़रवरी 2023 (20:06 IST)
पोस्ट ऑफिस (Post Office) बचत बैंक में कई सेविंग स्कीम्स है। इनमें एक स्क्रीम में है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता (Senior Citizens Savings Scheme Account (SCSS)। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि यह स्कीम देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इस बचत स्कीम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें जमा राशि पर ब्याज की दर 8.0% वार्षिक है। आइए जानते हैं इस योजना के लाभ-
 
कौन खोल सकता है : इस योजना में 60 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्ति जमा कर सकते हैं। इसमें खाते में 55 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त सिविल कर्मचारी, इस शर्त के अधीन कि सेवानिवृत्ति के लाभ की प्राप्ति के 1 महीने के भीतर निवेश किया जाए कर सकते हैं। खाता व्यक्तिगत क्षमता के रूप में या केवल पति या पत्नी के साथ खोला जा सकता है। एक संयुक्त खाते में जमा की पूरी राशि केवल पहले खाताधारक के लिए ही देय होगी।
 
कितनी राशि जमा की जा सकती है : किसी व्यक्ति द्वारा खोले गए एससीएसएस खाते में न्यूनतम जमा रु. 1000/- और रु.1000/- के गुणक में से अधिकतम सीमा रु. 15 लाख। एससीएसएस खाते में किए गए किसी भी अतिरिक्त जमा के मामले में, अतिरिक्त राशि जमाकर्ता को तुरंत वापस कर दी जाएगी और केवल डाकघर बचत खाता ब्याज दर अतिरिक्त जमा की तारीख से रिफंड की तारीख तक लागू होगी।

योजना के तहत निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी मिलेगी। पहली बार जमा करने की तिथि से 31 मार्च / 30 सितम्बर / 31 दिसंबर को देय और उसके बाद ब्याज 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को देय होगा। ब्याज कर योग्य है यदि सभी एससीएसएस खातों में कुल ब्याज एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपए से अधिक है तब भुगतान किए गए कुल ब्याज से निर्धारित दर पर टीडीएस काटा जाएगा। यदि 15 G / 15H जमा किया जाता है और अर्जित ब्याज निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
 
खाते में जमा होगा ब्याज : ब्याज संबंधित डाकघर, या ईसीएस में उपलब्ध बचत खाते में ऑटो क्रेडिट के माध्यम से निकाला जा सकता है। एमआईएस खाते के सीबीएस डाकघर में है होने की अवस्था में मासिक ब्याज को किसी भी सीबीएस डाकघर में खोले गए बचत खाते में जमा किया जा सकता है।
 
समय से पहले बंद खाता : खाता खोलने की तारीख के बाद किसी भी समय खाता परिपक्वता से पूर्व बंद किया जा सकता है। यदि खाता 1 वर्ष से पहले बंद किया जाता है तो तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा व यदि कोई ब्याज दिया गया है उसे मूलधन से काट लिया जाएगा। 
 
यदि खाता खोलने की तिथि से 1 वर्ष के बाद लेकिन 2 वर्ष से पहले बंद किया जाता है तो मूलधन राशि से 1.5% राशि काट ली जाएगी। यदि खाता खोलने के तिथि से 2 वर्ष बाद लेकिन 5 वर्ष पहले बंद किया जाता है तो तो मूलधन राशि से 1% राशि काट ली जाएगी।
 
संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करके खोलने की तिथि से 5 साल बाद खाता बंद किया जा सकता है। खाताधारक की मृत्यु के मामले में, मृत्यु की तारीख से, खाता डाकघर बचत खाते की दर से ब्याज अर्जित करेगा। यदि पति या पत्नी एक संयुक्त धारक या एकमात्र नॉमिनी है तो खाता परिपक्वता तक जारी रखा जा सकता है यदि पति / पत्नी एससीएसएस खाता खोलने के लिए पात्र हैं और उनके पास कोई अन्य एससीएसएस खाता नहीं। Edited By : Sudhir Sharma

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