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Last Updated : शनिवार, 26 सितम्बर 2020 (18:06 IST)

चेक से भुगतान के बदले नियम! RBI ने उठाया बड़ा कदम, जान लीजिए नए नियम

चेक से भुगतान के बदले नियम! RBI ने उठाया बड़ा कदम, जान लीजिए नए नियम - Positive Pay system for high value cheques from 1 January 2021 : RBI
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) चेक भुगतान में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए नियमों में बदलाव करने जा रहा है। RBI ने कहा है 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) लागू होगा।
 
1 जनवरी 2021 से से चेक से पेमेंट करने के नियम बदल जाएंगे। RBI ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। लोगों को 50 हजार रुपए से अधिक के भुगतान पर इन नियमों का पालन करना होगा। हालांकि यह पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। 
क्या है सिस्टम : इस सिस्टम में 50 हजार से अधिक के पेमेंट पर दोबारा से रि-कंफर्म करना होगा। इस सिस्टम के जरिए चेक को एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के लिए जारी हो सकेगा। इसके जरिए चेक की तारीख, पेमेंट करने वाले व्यक्ति का नाम, पेयी और राशि की जानकारी देना होगी। हालांकि ये सारी जानकारी बैंक द्वारा एक बार फिर से चेक की जाएगी। अगर किसी तरह की विसंगति सीटीएस में आती है तो फिर इसमें सुधार किया जाएगा। 
 
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंकों को अपने ग्राहकों के बीच एसएमएस अलर्ट, शाखाओं में प्रदर्शन, एटीएम के साथ-साथ अपनी वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा करने की सलाह दी जाती है।
 
आरबीआई ने आगे कहा कि केवल वे चेक जो इस प्रणाली के निर्देशों के अनुरूप हैं, सीटीएस ग्रिड में विवाद समाधान तंत्र के तहत स्वीकार किए जाएंगे।

आरबीआई ने कहा कि बैंक 50,000 रुपए और उससे ऊपर के सभी भुगतान के मामले में खाताधारकों के लिए इसे लागू करेंगे। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने का निर्णय खाताधारक करेगा। बैंक 5 लाख और उससे अधिक राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य कर सकते हैं। (एजेंसियां)
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