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1 जनवरी 2020 से बदलेंगे ATM, PF और बीमा के नियम, जानिए 11 बदलाव

Updated: बुधवार, 1 जनवरी 2020 (09:08 IST)
नई दिल्ली। नए साल आने में चंद घंटों का समय शेष है। 1 जनवरी 2020 से आपकी जीवन से जुड़ी कई सेवाओं के नियमों में बदलाव हो रहा है। पीएफ, बीमा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही 10 बदलने वाले नियमों को।
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1. नकदी के लिए लगेगा ओटीपी : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने एटीएम से 10 हजार रुपए से नकदी निकालने के नियम में बदलाव किया है। अब रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पैसे निकालने के लिए ओटीपी आवश्यक होगा।
 
2. मिली राहत : 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक कराना आवश्यक था, लेकिन अब इसी समयसीमा को बढ़ा दिया है। अब आप मार्च 2020 को पैन से आधार से लिंक करवा सकते हैं।
 
3. नहीं तो लगेगा दोगुना टोल : 15 जनवरी के बाद एनएच से गुजरने वाली गाड़ियों में फास्टैग आवश्यक होगा। 1 करोड़ फास्टैग जारी हुए हैं। फास्टैग नहीं हुआ तो दोगुना टोल भरना होगा।
 
4. पीएफ में भी बदला नियम : कर्मचारी भविष्य‍ निधि (Employees Provident Fund) में नियम का बदलाव हुआ है। अब कर्मचारी ही पीएफ का अंशदान तय कर सकेंगे। वे कंपनियां भी पीएफ के दायरे में होंगी, जहां 10 कर्मचारी हैं। पेंशन फंड से एकमुश्त निकाला जा सकेगा।
 
5. बीमा में महंगाई के साथ राहत : आईआरडीए ने चेंज लिंक्ड और नॉन लिंक्ड जीवन बीमा पॉलिसी में बदलाव की घोषणा की है। इससे प्रीमियम महंगा होगा। एलआईसी ने क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले चार्ज को भी खत्म करने की घोषणा की है। 
 
6. सस्ते होंगे कर्ज : एसबीआई ने रेपो रेट से जुड़े कर्ज का ब्याज 0.25% घटाया। नई दरों का फायदा पुराने ग्राहकों को भी मिलेगा, क्योंकि उनकी रीसेट डेट भी 1 जनवरी है।
 
7. चिप वाले ATM : 31 दिसंबर तक पुराने डेबिट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक चिप वाले कार्ड से बदलवाना आवश्यक है। नए साल में पुराने डेबिट कार्ड से नकदी नहीं निकाल पाएंगे। इसमें लगी मैग्नेटिक स्ट्रिप बेकार हो जाएगी जिससे एटीएम मशीन ग्राहक के डेटा की पहचान करती है।
 
8. NEFT पर नहीं लगेगा चार्ज : 1 जनवरी 2020 से अब बैंकों में एनईएफटी के जरिए लेन-देन पर शुल्क नहीं चुकाना होगा। एनईएफटी भी अब हफ्ते के सातों दिन, चौबीसों घंटे हो सकेगा। भारत बिल पेमेंट सिस्टम से प्रीपेड छोड़कर सभी बिलों का भुगतान किया जा सकेगा।
 
9. जरूरी होगी हॉलमॉर्किंग : सोने-चांदी की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग आवश्यक होगी, हालांकि ग्रामीण इलाकों में 1 वर्ष तक छूट रहेगी। ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग के नियम 2000 से लागू हैं, लेकिन हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं थी। हॉलमार्किंग के कारण ज्वेलरी के दाम भी बढ़ सकते हैं।
 
10. रूपे कार्ड और UPI से लेन-देन पर MDR चार्ज नहीं : 1 जनवरी 2020 से 50 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को अपने ग्राहकों को बिना किसी MDR शुल्क के डेबिट कार्ड और UPI QR कोड के जरिए भुगतान की सुविधा उपलब्ध करानी होगी यानी रूपे कार्ड और UPI ट्रांजेक्शंस पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क सरकार चुकाएगी।
 
11. आधार से GST रजिस्ट्रेशन : जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए आधार के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फैसला लिया गया है। नई GST रिटर्न फाइलिंग प्रणाली 1 जनवरी 2020 से लागू होगी।

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