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Last Updated :नई दिल्ली , रविवार, 1 फ़रवरी 2026 (12:24 IST)

Budget 2026 : न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू, बजट में इनकम टैक्स में क्या नया?

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Budget 2026 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में अपने बजट भाषण में इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐेलान किया। उन्होंने कहा कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इससे इनकम टैक्स भरना और अब आसान हो जाएगा। दंड की जगह टैक्स देकर छूट सकते हैं। ALSO READ: बजट 2026-27: 3 नए आयुर्वेदिक एम्स, 5 रीजनल मेडिकल हब और सस्ती दवाओं का ऐलान
 
वित्‍तमंत्री ने कहा कि नए टैक्‍स नियम के तहत सभी आईटीआर फॉर्म में बदलाव किया जाएगा। जल्‍द ही इन सभी फॉर्म को नोटिफाई कर दिया जाएगा। इससे आम आदमी भी आसानी से टैक्स भर सकेगा। 
 
उन्होंने कहा कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट में अघोषित आय 1 करोड़ तक करने का प्रस्ताव है। 20 लाख से कम विदेशी संपत्ति नहीं बताने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। छोटे टैक्स तकनीकी खामी पर दंड को जुर्माने में बदलने का प्रस्ताव। ALSO READ: बजट 2026-27: 3 नए आयुर्वेदिक एम्स, 5 रीजनल मेडिकल हब और सस्ती दवाओं का ऐलान
 
ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 5 परसेंट की जगह 2 परसेंट टैक्स लगेगा। एजुकेशन और मेडिकल पर्पज पर भी 5 की जगह 2 परसेंट टैक्स देना होगा। एम्पलाईज हायरिंग सर्विस पर 1 से 2 परसेंट टैक्स होगा।

सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया कि नया नियम मुकदमेबाजी को कम करने के लिए लाया जा रहा है। अपील की अवधि में दंड राशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सड़क हादसे में घायलों के इलाज पर खर्च रकम को भी टैक्‍स फ्री कर दिया जाएगा। गलत रिपोर्टिंग पर छूट देने का भी प्रस्ताव है।
edited by : Nrapendra Gupta
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