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लखनऊ में लागू की गई धारा 144, जानिए क्यों?

Updated: बुधवार, 8 सितम्बर 2021 (19:20 IST)
लखनऊ। कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 महामारी और किसान संगठनों की ओर से प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन और आने वाले त्योहारों को देखते हुए लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। विधान भवन के एक किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर-ट्रॉली, घोड़ागाड़ी या बैलगाड़ी लाने पर रोक लगा दी गई है।
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Jt.CP L&O #Piyushmordia द्वारा #Covid19 वैश्विक महामारी व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत कानून एवं शांति व्यवस्था हेतु कमिश्नरेट लखनऊ में तत्काल प्रभाव से दिनांक:05-10-21तक लगाई गई धारा 144 दं0प्र0सं0। @dgpup @lkopolice @CMOfficeUP @UPGovt pic.twitter.com/FX64z3P0Rj

— Jt.CP L&O LUCKNOW (@LoJcp) September 8, 2021 >
इसके अलावा लखनऊ में विभिन्न प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित होनी हैं। आदेश में कहा गया है कि इसी दौरान भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न संगठनों और प्रदर्शनकारियों द्वारा भी धरना-प्रदर्शन प्रस्तावित है, जिसके चलते राजधानी में शांति-व्यवस्था बिगड़ सकती है।

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