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हरियाणा सरकार को नोटिस, रयान न्यासियों को कोई राहत नहीं

Updated: बुधवार, 20 सितम्बर 2017 (15:55 IST)
चंडीगढ़। रयान इंटरनेशनल स्कूल के 3 न्यासियों द्वारा दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है।
 
यह याचिका गुडगांव के इस स्कूल में एक छात्र की हत्या की वारदात के संबंध में दाखिल की गई है। हालांकि न्यायमूर्ति इन्द्रजीत सिंह की एकल पीठ ने मामले में गिरफ्तारियों पर रोक का आदेश नहीं दिया है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई अगले सोमवार को सूचीबद्ध की है।
 
रयान न्यासियों के वकील ने कहा कि एकल पीठ ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर अग्रिम जमानत याचिका पर सरकार की राय मांगी है। इस समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रयान पिंटो और उनके माता-पिता, संस्थापक चेयरमैन ऑगस्टाइन पिंटो व प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो ने पिछले हफ्ते अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय से अपील की थी। 
 
मंगलवार को न्यायमूर्ति एबी चौधरी ने याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया था। बंबई उच्च न्यायालय ने 14 सितंबर को मुंबई के रहने वाले इन तीनों न्यासियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
 
गत 8 सितंबर को गुडगांव के रयान इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय में 7 वर्षीय प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी जिसके बाद स्कूल पर लापरवाही के आरोप लगे थे। इसी सिलसिले में पिंटो परिवार ने बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया गया था। (भाषा)
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