तबलीगी जमात वालों ने ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई तो चलेगा हत्या का मुकदमा,राजनांदगांव कलेक्टर की चेतावनी
ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने पर IPC की धारा 302 और 307 के तहत दर्ज होगा केस
छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब प्रशासन सख्त हो गया है। इस बीच राजनांदगांव जिले कलेक्टर एक ऐसा आदेश जारी किया जिससे हड़कंप मच गया है। कलेक्टर जेपी मौर्य ने तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंनेे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई तो उन पर हत्या या हत्या की कोशिश में केस दर्ज होगा।
राजनांदगांव कलेक्टर ने अपने आदेश में तबलीगी जमात के समस्त अनुयायियों को आदेश दिया है कि अगर वह एक मार्च के बाद अपने निवास स्थान से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर कहीं पर भी प्रवास किए हो या उनके निवास स्थल पर किसी दूसरे स्थल का निवासी निवास कर रहा हो तो उसकी विस्तृत सूचना संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को देनी होगी। आदेश में कहा गया है कि यदि ऐसी कोई सूचना छिपाई जाती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302( हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
राज्य के कोरबा जिले के कटघोरा में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के अपने ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने और बाद में उनके बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद राजनांदगांव कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है। राज्य में कोरोना के हॉटस्पॉट बने कटघोरा में तबलीगी जमात से जुड़े 9 लोग अब कोरोना पॉजिटिव मिल चुके है। इसके बाद प्रशासन के कटघोरा को पूरी तरह सील कर ड्रोन के जरिए निगरानी कर रहा है। इसके साथ कटघोरा में 250 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।