दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर मानहानि का केस, जानिए क्या है पूरा मामला
गुवाहाटी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा ने मंगलवार को सिविल जज कोर्ट, कामरूप (मेट्रो) गुवाहाटी में 100 करोड़ रुपए का नागरिक मानहानि का मुकदमा दायर किया।
मुकदमे की वजह यह है कि आप नेता सिसोदिया ने 4 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि जब देश में साल 2020 में कोरोना महामारी फैल रही थी, उस समय असम सरकार ने मुख्यमंत्री की पत्नी की फर्मों और बेटे के बिजनेस पार्टनर को बाजार दर से ऊपर पीपीई किट की आपूर्ति करने का ठेका दिया था। रिंकी के वकील पद्मधर नायक ने कहा कि वे उम्मीद कर रहे हैं कि मामला बुधवार को सूचीबद्ध होगा और वे इस मामले पर आगे बढ़ेंगे।
सिसोदिया के आरोपों पर रिंकू भुइयां सरमा ने पहले स्पष्टीकरण जारी किया था। उन्होंने लिखा था कि महामारी के पहले सप्ताह में असम के पास एक भी पीपीई किट उपलब्ध नहीं थी। उसी का संज्ञान लेते हुए मैंने संपर्क किया और एक व्यवसायी परिचित और एनएचएम को लगभग 1500 पीपीई किट वितरित किए। बाद में मैंने इसे अपने सीएसआर के हिस्से के रूप में मानने के लिए एनएचएम को लिखा था।