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  4. 5 years imprisonment for ASI for taking bribe of 200 rupees
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Last Modified: शनिवार, 15 फ़रवरी 2020 (22:20 IST)

200 रुपए की रिश्वत लेने वाले ASI को 5 साल की सजा

200 rupees bribe
जींद। जिले की एक अदालत ने 200 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में दोषी पाए जाने पर एक सहायक उपनिरीक्षक (ASI) को 5 साल कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की दशा में दोषी को 2 वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर ने कहा कि जुर्माना न भरने की दशा में दोषी को 2 वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार बाजरान मोहल्ले के निवासी सुनील ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में बताया था कि पासपोर्ट के सत्यापन के लिए वह पिछले साल 14 सितंबर को शहर पुलिस थाने गया था।

वहां तैनात एएसआई महेंद्र सिंह ने इस काम के लिए सुनील से 200 रुपए लिए जिसका सुनील ने वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया।

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच का आदेश दिया। शहर थाना पुलिस ने सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।