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Last Modified: अमरावती , शुक्रवार, 4 अक्टूबर 2024 (19:04 IST)

ईश्वर में श्रद्धा है तो नायडू लोगों से माफी मांगें, जगन रेड्‍डी ने साधा CM पर निशाना

पूर्व मुख्‍यमंत्री जगन मोहन रेड्‍डी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

ईश्वर में श्रद्धा है तो नायडू लोगों से माफी मांगें, जगन रेड्‍डी ने साधा CM पर निशाना - ईश्वर में श्रद्धा है तो नायडू लोगों से माफी मांगें, जगन रेड्‍डी ने साधा CM पर निशाना
Jagan Mohan Reddy on Tirupati Laddu controversy: तिरुपति लड्डू बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए एक स्वतंत्र एसआईटी गठित करने के उच्चतम न्यायालय के निर्देश का स्वागत करते हुए वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को लोगों से माफी मांगनी चाहिए।
 
माफी मांगें नायडू : उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) को रद्द करके उच्चतम न्यायालय ने नायडू की ‘असली तस्वीर’ सामने ला दी है। जगन ने तेलुगूदेशम पार्टी (तेदेपा) की कुछ सोशल मीडिया पोस्ट दिखाकर अपने प्रतिद्वंद्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब उच्चतम न्यायालय ने ऐसी टिप्पणी की है और यदि उनमें (नायडू) ईश्वर के प्रति कोई श्रद्धा है, तो उन्हें लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें तिरुमला वेंकटेश्वर स्वामी के समक्ष प्रार्थना करके कहना चाहिए कि उनसे गलती हुई। ALSO READ: तिरुपति लड्डू विवाद पर SC की तीखी टिप्‍पणी, कहा- देवताओं को तो राजनीति से दूर रखें
 
तेदेपा फैसला रही है गलत जानकारी : राज्य के पूर्व मुख्‍यमंत्री जगन ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि वे (तेदेपा) अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से पोस्ट जारी कर रहे हैं (गलत जानकारी फैला रहे हैं)। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने लड्डू में मिलावट मुद्दे पर नायडू द्वारा नियुक्त एसआईटी को भी रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए 5 सदस्यीय ‘स्वतंत्र’ एसआईटी का शुक्रवार को गठन करने के साथ ही स्पष्ट किया कि वह अदालत को ‘राजनीतिक युद्ध के मैदान’ के रूप में इस्तेमाल किए जाने की अनुमति नहीं देगा। ALSO READ: तिरुपति के चर्बी वाले लड्‍डुओं पर भड़का संत समुदाय, प्राण प्रतिष्ठा के समय आए थे 1 लाख लड्‍डू
 
जांच की निगरानी करेंगे सीबीआई निदेशक : न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि एसआईटी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और आंध्र पुलिस के दो-दो अधिकारियों के अलावा एफएसएसएआई (भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) का एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होगा। पीठ ने निर्देश दिया कि यह उचित होगा कि जांच सीबीआई के निदेशक की निगरानी में की जाए। चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। (एजेंसी/वेबदुनिया)