नर्सरी में दाखिले में दो स्कूलों को अंतरिम राहत
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित दो स्कूलों को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए दिल्ली सरकार के नर्सरी दाखिला दिशा निर्देशों के कुछ प्रावधानों को लागू किए जाने पर रोक लगा दी।न्यायमूर्ति मनमोहन ने सेंट थामस हायर सेकंडरी स्कूल और माता जय कौर पब्लिक स्कूल को अंतरिम राहत प्रदान की। अदालत ने इसी महीने शुरू में सोसाइटी ऑफ कैथोलिक स्कूल्स, फोरम ऑफ माइनरिटी स्कूल्स तथा सेंट कोलंबस स्कूल को समान राहत प्रदान की थी। अदालत ने टिप्पणी की थी कि अल्पसंख्यक स्कूल दाखिले के लिए अपनी प्रक्रिया तय करने को स्वतंत्र हैं तथा उनके साथ ‘अलग’ व्यवहार किया जाना चाहिए। आदेश आने तक स्थगित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने अदालत से कहा था कि उसके आदेश के पहले वह दाखिला प्रक्रिया शुरू नहीं करेगी।उपराज्यपाल नजीब जंग ने 2014-15 के लिए नर्सरी में दाखिले के संबंध में 18 दिसंबर को नए दिशा निर्देश जारी किए थे। (भाषा)