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Last Modified: गुरुवार, 13 फ़रवरी 2020 (11:18 IST)

आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पार्टी के पोर्टल पर देना होगा अपराधों का ब्यौरा

आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पार्टी के पोर्टल पर देना होगा अपराधों का ब्यौरा - supreme court says political parties to upload details of candidate crimes on portal
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सियासी दलों से कहा है कि वह चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें।
 
शीर्ष अदालत ने कहा कि सियासी दलों को वेबसाइट पर यह बताना होगा कि उन्होंने ऐसे उम्मीदवार क्यों चुनें जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। साथ ही सियासी दलों को उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की विस्तृत जानकारी सोशल मीडिया और अखबारों में भी देना होगी।
 
अदालत ने कहा कि सियासी दलों को ऐसे उम्मीदवार को चुनने के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी जिसके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं।
 
अदालत ने चुनाव आयोग से कहा है कि जिन उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं उनके बारे में अगर राजनीतिक दल न्यायालय की व्यवस्था का पालन करने में असफल रहते हैं तो चुनाव आयोग इसे शीर्ष अदालत के संज्ञान में लाए।
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