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पंजाब पंचायत चुनाव पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

supreme court
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में जारी पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से मंगलवार को इनकार करते हुए कहा कि अगर अदालतें मतदान वाले दिन चुनावों पर रोक लगाना शुरू करती हैं तो अराजकता पैदा हो जाएगी।
 
राज्य में मंगलवार सुबह आठ बजे पंचायत चुनावों के लिए मतदान शुरू हुआ। उन पर रोक लगाने वाली याचिकाओं को भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे।
 
पीठ ने कहा कि अगर मतदान आज आरंभ हो गया है तो हम इस स्तर पर हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? संभवत: हाईकोर्ट को इसकी गंभीरता का एहसास हुआ होगा और उसने चुनावों पर रोक हटा ली। सीजेआई ने कहा कि अगर हम मतदान वाले दिन ही मतदान पर रोक लगाते हैं तो अराजकता पैदा हो जाएगी।
 
हालांकि सुप्रीम कोर्ट पंजाब में पंचायत चुनावों को अनुमति देने वाले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए राजी हो गया।
 
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए हाल में पंचायत चुनावों को रद्द करने का अनुरोध करने वाली करीब 1,000 याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
Edited by : Nrapendra Gupta 
 
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