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Last Modified: गुरुवार, 10 सितम्बर 2020 (14:01 IST)

बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने Loan Moratorium 28 सितंबर तक बढ़ाया

बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने Loan Moratorium 28 सितंबर तक बढ़ाया - Supreme court Loan Moratorium
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए लोन मोराटोरिटम (Loan Moratorium) की अवधि 28 सितंबर तक बढ़ा दी। अदालत ने बैंकों से कहा कि इस अवधि में लोन की अदायगी ना होने पर भी अकाउंट को एनपीए घोषित नहीं किया जाए।
 
अदालत ने कहा कि मामले को बार-बार टाला जा रहा है। अब इस मामले को सिर्फ एक बार टाला जा रहा है वो भी फाइनल सुनवाई के लिए। इस दौरान सब अपना जवाब दाखिल करें और मामले में ठोस योजना के साथ अदालत आएं।
 
अदालत ने कहा कि तब तक 31 अगस्त तक NPA ना हुए लोन डिफॉल्टरों को NPA घोषित ना करने अंतरिम आदेश जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते दिए।
 
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि मोराटोरियम पर उच्चतम स्तर पर विचार हो रहा है। राहत के लिए बैंकों और अन्य हितधारकों के परामर्श में दो या तीन दौर की बैठक हो चुकी है और चिंताओं की जांच की जा रही है।
 
केंद्र ने दो हफ्ते का समय मांगा था इस पर कोर्ट ने पूछा था कि दो हफ्ते में क्या होने वाला है? आपको विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुछ ठोस करना होगा. वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम आर शाह की तीन जजों की बेंच सुनवाई की।
 
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